एयरलाइंस-बैंकिंग जैसे ४२ क्षेत्र, उपभोक्ता कर सकते हैं शिकायत …
एयरलाइंस-बैंकिंग जैसे ४२ क्षेत्र, उपभोक्ता एप पर शिकायत कर सकते हैं, ६० दिनों में निपटाया जाएगा।
अब उपभोक्ता शिकायतों का समाधान दो महीने (साठ दिन) के भीतर किया जाएगा। यदि किसी शिकायत को निपटाने में अधिक समय लगता है, तो मंत्रालय उपभोक्ता को इस बारे में पूरी जानकारी देगा। मंत्रालय ने उपभोक्ता शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में भी बताया जाएगा। लोग ऐप पर सलाह भी दे सकते हैं। ऐप लॉन्च करते हुए, केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ता शिकायतों के लिए यह अतिरिक्त मंच पेश किया है। इस ऐप के साथ, उपभोक्ता हेल्पलाइन और उपभोक्ता अदालतों की भूमिका जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि सामान्य शिकायतों को १५ दिनों में हल किया जाएगा। ६० दिनों में कठिन प्रकार की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि शिकायतों के निपटान में कम से कम समय लगे।
उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि शिकायतकर्ता से संतोषजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही शिकायत का समाधान किया जाएगा। एयरलाइंस, बैंकिंग और एविएशन सहित ४२ सेक्टरों की शिकायतें दर्ज करने के लिए उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करना होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता ऐप के माध्यम से सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के सुझावों पर गंभीरता से विचार कर कार्रवाई करेगी।
उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष २०१७-१८ में, देश में लगभग ४.५५ लाख शिकायतें दर्ज की गईं। इसमें से अधिकतम महाराष्ट्र से १३.९ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश से १३. प्रतिशत था।
रामविलास पासवान ने कहा कि उपभोक्ता ऐप दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा। इस ऐप को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से अपनी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के बाद, वह इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है।